Published: 12 Sep, 2019
बेमेतरा - भारत सरकार, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा कक्षा पहली से महाविद्यालयीन
स्तर तक के मुस्लिम, इसाई,
सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों से
अल्पसंख्यक प्री- मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स के अंतर्गत नवीन एवं नवीनीकरण विद्यार्थियों
से आनलाईन आवेदन 15 अक्टूबर 2019 तक
नेशनल स्कालरशिप पोर्टल ¼www.scholarships.gov.in½ पर आमंत्रित किये गये हैं। जो विद्यार्थी प्रथम बार आवेदन
करेंगे वे नवीन कहलायेंगे तथा जो विद्यार्थी 2018-19 में आवेदन किये और छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त किये है वे
नवीनीकरण कहलायेंगें आवेदित विद्यार्थी (नवीन अथवा नवीनीकरण ) का 2018-19 का परीक्षाफल 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, स्वयं का आधार नम्बर हो, स्वयं का बैंक खाता हो (जो आधार से लिंक हो), मोबाईल नंबर हो एवं अभिभावक की वार्षिक आय प्री-मैट्रिक के
लिये 1.00 लाख, पोस्ट मैट्रिक के लिये 2.00 लाख एवं मेरिट-कम-मीन्स के लिये 2.50 लाख से कम हो। आॅनलाईन आवेदन फार्म समस्त वेरीफिकेशन होने
के उपरान्त आवेदन फार्म संस्था द्वारा जमा किया जाना है।
जिन संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के आनलाईन आवेदन किये
जावेंगे,
वे संस्थायें नेशनल स्कालरशिप पोर्टल में अपनी संस्था का लागिन
कर उक्त आवेदनों का वेरीफिकेशन करेंगे। वेरीफिकेशन के उपरान्त ही विद्यार्थी का
आवेदन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बेमेतरा में 31 अक्टूबर 2019 तक जमा किया जाना है। कोई भी आवेदन विद्यार्थी अथवा
अभिभावक द्वारा सीधे जिला कार्यालय में जमा नहीं लिया जावेगा।
एनएसपी पार्टल में स्कूलों एवं कालेजों के री-रेजिस्ट्रेशन
की अंतिम तिथि 15
सितम्बर तक निर्धारित किया गया है, जिन संस्थाओं ने अभी तक अपना री-रेजिस्ट्रेशन करवा के आई डी
एवं पासवर्ड जनरेट नही करवाया है, वह कृपया सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बेमेतरा में आकर अपनी संस्था का
री-रेजिस्ट्रेशन करवाना सूनिश्चित करें। 15 सितम्बर 2019 के बाद किसी भी संस्था का री-रेजिस्टेªशन एनएसपी पार्टल (छैच् च्व्त्ज्।स्) में नहीं हो पावेगा।
अतः नान रेजिस्टर्ड संस्था के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक छात्र-छात्रा
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (प्री./पोस्ट./मेरिट-कम-मीन्स) से वंचित हो जावेंगें। नान
रजिस्टर्ड संस्था में वंचित होने वाले छात्रों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उस संस्था
प्रभारी की होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी
विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
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